हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CET ग्रुप C के तहत भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंद्र चौहान ने अदालत में साफ कहा है कि CET पंजीकरण पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सरकार पहले ही कई बार पोर्टल खोल चुकी है और पंजीकरण की प्रक्रिया को लंबे समय तक बढ़ाया गया, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर मिल चुका है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि जिन अभ्यर्थियों का OBC, EWS, BC प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनकर समय पर नहीं आया, उन्हें करेक्शन का और पंजीकरण का एक और मौका दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया कि अब नए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को करेक्शन का मौका परीक्षा (CET) के बाद दिया जा सकता है। यह बयान दैनिक भास्कर से बातचीत में भी प्रविंद्र चौहान ने दोहराया।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाओं पर विचार करते हुए कोई राहत नहीं दी और अब अगली सुनवाई 5 सितंबर 2025 को तय की गई है। इस बीच हरियाणा सरकार जुलाई के अंतिम सप्ताह तक CET परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रही है। अगर यह परीक्षा जुलाई के अंत में हो जाती है, तो उसके तुरंत बाद स्क्रूटिनी और करेक्शन प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा CET ग्रुप C के नए पंजीकरण की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत हैं, उन्हीं को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा और आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को करेक्शन की सुविधा CET के बाद दी जा सकती है।